राज्य सरकार के माध्यम से आए आवेदन पर नागरिकता देने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार
भारत सरकार पाकिस्तान से आए हिन्दुओं को भारत की नागरिकता देने पर विचार कर रही है. ऐसी नागरिकता राज्य सरकार के माध्यम से आए आवेदनों पर ही दी जाएगी. यह नागरिकता इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, 1955 के विभिन्न धाराओं के तहत दिए जाने की बात भी सरकार ने कही है. इस बात का खुलासा आरटीआई कार्यकर्त्ता अभिषेक रंजन द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय में 4 अगस्त को सूचना के अधिकार के तहत किए आवेदन पर 15 सितंबर, 2014 को गृह मंत्रालय के दिए जबाब से हुआ है |
पूछे गए सवाल थे:
(1) पाकिस्तान के कितने
नागरिक भारत में रह रहे है? कृपया कुल संख्या व उनके निवास स्थान की सत्यापित
जानकारी दें.
(2) पिछले 10 वर्षों
में कितने हिन्दू पाकिस्तान से भारत आए?
(3) पाकिस्तान से आए
हिन्दूओं को भारत सरकार क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवा
रही है?
(4) क्या भारत सरकार
पाकिस्तान से आए हिन्दूओं को भारत की नागरिकता देने का विचार कर रही है
?
(5) यदि नही तो क्या
इन्हें दुबारा इनके देश भेजने हेतु भारत सरकार क्या कर रही है?
(6) क्या पाकिस्तान
से आए हिन्दूओं को अपने देश बुलाने के लिए पाकिस्तान द्वारा कोई
प्रयास किया गया है? यदि हाँ तो संबंधित पत्र या प्रयासों की जानकारी की सत्यापित
प्रति मुहैया करवाए.
गृह मंत्रालय का जबाब |